राजस्थान में कृषि यंत्र पर अनुदान | कृषि यंत्र अनुदान योजना

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यह जानकारी कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के लिए है। इसे आसान भाषा में इस तरह समझ सकते हैं:


**पात्रता:**

1. किसान के नाम पर ज़मीन होनी चाहिए, या अगर परिवार में सबकी ज़मीन एक साथ है, तो राजस्व रिकॉर्ड में किसान का नाम होना ज़रूरी है।

2. ट्रैक्टर वाले यंत्रों के लिए अनुदान तभी मिलेगा जब ट्रैक्टर किसान के नाम पर रजिस्टर हो।

3. एक किसान को तीन साल में एक बार ही एक ही प्रकार का यंत्र पर अनुदान मिलेगा। एक साल में सिर्फ एक ही यंत्र पर अनुदान मिल सकता है।







**चयन प्रक्रिया:**

1. राजकिसान पोर्टल पर आवेदन जमा होने के बाद, कंप्यूटर के ज़रिए नाम चुने जाएंगे और वरीयता के आधार पर निर्णय होगा।






**आवेदन कैसे करें:**

1. किसान खुद या ई-मित्र केंद्र पर जाकर जनाधार नंबर के ज़रिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

2. आवेदन जमा करने के बाद, ऑनलाइन रसीद मिल जाएगी।

3. आवेदन के समय ज़रूरी कागजात: जनाधार कार्ड, ज़मीन के कागज, अगर छोटे किसान हैं तो उसका प्रमाण पत्र, और ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कागज (अगर ट्रैक्टर से जुड़ा यंत्र ले रहे हैं)।


**कहां से खरीदें:**

1. अनुदान सिर्फ उन यंत्रों पर मिलेगा जो राज्य में पंजीकृत विक्रेताओं से खरीदे गए हों। ये विक्रेता राजकिसान साथी पोर्टल पर लिस्ट किए जाते हैं।







**यंत्र कब खरीदें:**

1. कृषि विभाग से मंजूरी मिलने के बाद ही यंत्र खरीदें। मंजूरी की जानकारी आपको मोबाइल संदेश या अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी से मिलेगी।


ये प्रक्रिया किसानों को अनुदान पाने में मदद करने के लिए बनाई गई है।


अब बात आती है कि आवेदन आपको कैसे कर सकते हैं तो आपको नीचे एक लिंक दी गई है उसे पर क्लिक करके आगे बढ़े 





                       CLICK HERE 







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